पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बादशाह को बड़ी राहत; जांच में शामिल हुए रैपर, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह को ‘टटीरी’ गाने से जुड़े विवाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरियाणा पुलिस ने अदालत को बताया कि वह जांच में सहयोग कर चुके हैं, इसलिए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इसी बीच उनके खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

Badshah Tattiri Song Controversy: बॉलीवुड के जाने-माने सिंगर और रैपर बादशाह को ‘टटीरी’ गाने से जुड़े मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरियाणा पुलिस ने अदालत को बताया कि बादशाह जांच में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस भी वापस लेने की बात कही है। दरअसल, बादशाह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस को रद्द करने और हरियाणा महिला आयोग द्वारा की जा रही सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की थी। ‘टटीरी’ गाने को लेकर उनके खिलाफ हरियाणा में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। बताया जा रहा है कि बादशाह आज सुबह पंचकूला में पुलिस जांच में शामिल हुए थे, जहां से उन्हें जमानत भी मिल गई।

Punjab and Haryana High Court Grants Relief to Rapper Badshah

‘टटीरी’ विवाद में रैपर बादशाह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत

एनसीडब्ल्यू ने बादशाह और अन्य को किया तलब

वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने गायक बादशाह सहित अन्य संबंधित लोगों को उनके गाने में कथित तौर पर अश्लील और अभद्र सामग्री के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर तलब किया है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि गाने की विषयवस्तु पहली नजर में आपत्तिजनक लगती है और यह भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती है।

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