Pune News: रात डेढ़ बजे तक बंद हो जाएंगे रेस्तरां-बार, इस वजह से पुलिस ने जारी किया निर्देश

  • Agency by: भाषा
  • Updated Feb 20, 2024, 10:52 AM IST

पुणे में बार और रेस्तरां के आसपास शांति भंग करने वाली कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि सभी बार-रेस्तरां रात डेढ़ बजे तक बंद हो जाएं।

Pune News: पुणे पुलिस ने बार और ‘परमिट रूम’ संचालित करने वाले रेस्तरां को एक आदेश जारी कर कहा है कि वे इन्हें रात डेढ़ बजे की निर्धारित समयसीमा तक बंद कर दें। ‘परमिट रूम’ किसी रेस्तरां का वह हिस्सा है, जहां शराब परोसने की अनुमति रहती है। बार, परमिट रूम और रेस्तरां के आसपास शांति भंग करने वाली कुछ घटनाओं के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सोमवार को यह आदेश जारी किया गया।

Restaurant-Bar Deadline

रेस्तरां बार की समयसीमा

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ मेहमान/ग्राहक उपद्रव कर रहे हैं और इस तरह के हंगामे से महिलाओं सहित अन्य मेहमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिष्ठानों को नियमों और विनियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।’’ अधिकारी ने बताया कि कई प्रतिष्ठानों के मालिक या तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं या जानबूझकर ऐसे कार्यों में शामिल हैं जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आदेश में कहा गया कि सभी बार और ‘परमिट रूम’ रात एक बजकर 30 मिनट की समयसीमा का सख्ती से पालन करेंगे और हर हाल में निर्धारित समयसीमा तक प्रतिष्ठान बंद कर देंगे।

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