Pratyusha Banerjee suicide case : प्रत्युषा बनर्जी केस : राहुल राज सिंह पर नहीं चलेगा ट्रायल, हाईकोर्ट ने किया डिस्चार्ज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की 2016 में हुई आत्महत्या के मामले में उनके पूर्व साथी राहुल राज सिंह को डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की 2016 की आत्महत्या के मामले में उनके पूर्व साथी राहुल राज सिंह को आरोपमुक्त कर दिया। जस्टिस एस.जी. डिगे की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। राहुल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। यह मामला करीब दस साल से चल रहा था। प्रत्युषा बनर्जी, जो सीरियल ‘बालिका वधू’ में आनंदी की भूमिका के लिए जानी जाती थीं, 1 अप्रैल 2016 को गोरेगांव वेस्ट स्थित अपने किराये के फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर गई थीं। उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष थी। उनकी मां सोमा बनर्जी की शिकायत पर बांगुर नगर पुलिस ने राहुल राज सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

Pratyusha Banerjee Suicide Case

(सांकेतिक फोटो-Istcok)

प्रताड़ना के थे आरोप

आरोप था कि राहुल ने प्रत्युषा को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वे डिप्रेशन में चली गईं।राहुल को जुलाई 2016 में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। 2018 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद राहुल ने डिंडोशी सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर की, जिसे अगस्त 2023 में खारिज कर दिया गया था। सेशन कोर्ट ने तब कहा था कि गवाहों के बयानों से लगता है कि आरोपी ने मृतक की जिंदगी नरक बना दी थी।

End of Feed