'जिमखाना क्लब को बलपूर्वक हासिल नहीं करेंगे', केंद्र सरकार ने दिल्ली HC को दिया भरोसा

सरकार का यह आश्वासन उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत क्लब को रक्षा और सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए लुटियंस दिल्ली स्थित 2, सफदरजंग रोड पर फैली अपनी 27.3 एकड़ संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया है।

Delhi Gymkhana Club : केंद्र सरकार ने मगंलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा कि वह मशहूर एवं प्रतिष्ठित जिमखाना क्लब परिसर को बलपूर्वक हासिल नहीं करेगी। क्लब पांच जून तक यदि परिसर खाली नहीं कर पाता तो वह कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन करेगी। यह आश्वासन उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत क्लब को रक्षा और सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए लुटियंस दिल्ली स्थित 2, सफदरजंग रोड पर फैली अपनी 27.3 एकड़ संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया है।

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पांच जून तक जिमखाना क्लब को खाली करना है।

क्लब खाली करने के लिए दिया गया समय स्वैच्छिक-तुषार मेहता

सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि क्लब खाली करने के लिए पांच जून तक का दिया गया समय, स्वैच्छिक है। हम बलपूर्वक क्लब को हासिल नहीं करेंगे बल्कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, 'क्लब को अपनी स्वैच्छा से पांच जून तक उसे खाली करने का हमने विकल्प दिया है। मान लीजिए कि क्लब यदि इसे खाली नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पुलिस जाएगी और बलपूर्वक उसे अपने कब्जे में ले लेगी। सरकारी परिसर को खाली कराने के संबंध में जो कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाएगी।' कोर्ट ने मेहता से पूछा कि क्या वह इस बारे में सरकार का बयान रिकॉर्ड पर देने के लिए तैयार हैं, तो मेहता ने सकारात्मक जवाब दिया।

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