BPSC 70th Exam: पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया। पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकायों को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी।
बीपीएससी परीक्षा
फिर नहीं होगी BPSC सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा
पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर सभी याचिकायों पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिस पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार ये फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े।
हाई कोर्ट के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग की थी।
