Bihar: पीजी में इन नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, लड़की की मौत के बाद आया बड़ा फरमान

PG Rule in Bihar: बिहार में पीजी हॉस्टल संचालकों को सभी तय नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है।

PG Rule in Bihar: हाल ही में बिहार की लड़की की हत्या के बाद पीजी संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बीबीएमपी अधिनियम 2020 के तहत सभी पेइंग गेस्ट आवास संचालकों को लाइसेंस के नियमों का पालन करने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस नियम के तहत हॉस्टल में लगे प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे के 90 दिनों तक के फुटेज इत्यादि सहेज कर रखने होंगे। सभी प्रवेश, निकास और गलियारे में सीसीटीवी निगरानी होनी आवश्यक किया गया है।

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