बिहार चुनाव से पहले पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत कुमार सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को मुंगेर के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पंकज ने साक्ष्य के अभाव पूर्व मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
मोकामा के पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह।
अनंत कुमार सिंह को अदालत से मिली बड़ी राहत
अदालत ने पूर्व विधायक को रिहा कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में विफल रहे हैं। इस मामले में अनंत कुमार सिंह के सहित 80-100 समर्थक के विरुद्ध मे मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आरोप पत्र सिर्फ अनंत कुमार सिंह के विरुद्ध समर्पित हुआ था।
अदालत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सुनाया फैसला
सुरक्षा कारणों से केन्द्रीय कारा बेऊर पटना में बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 में सजावार बंदी तथा बिहार में छोटे सरकार से मशहूर एवं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह की न्यायालय में संदेह उपस्थित नहीं हुआ । न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्णय सुनाया। जबकि इसके पूर्व वयान अभियुक्त के प्रारुप में अनंत कुमार सिंह ने अपने उपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया था जो केन्द्रीय कारा पटना से न्यायालय में प्राप्त हुआ था।
किस मामले में अदालत ने की सुनवाई?
वर्ष 2019 के लोक सभा चुनाव में बिना इजाजत लिए 31 मार्च 2019 को 16 गाडियां के काफिले के साथ अनंत कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ धरहरा अंचल में कांग्रेस प्रत्याशी सह अपने पत्नी नीलम देवी के प्रचार-प्रसार किया। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में धरहरा अंचल अन्तर्गत फ्लाइंग स्क्वायड की टीम में मजिस्ट्रेट के रूप में अंचल अधिकारी अबुल हुसैन प्रतिनियुक्ति था। जिनके बयान पर धरहरा थाना में कांड संख्या 84/2019 दर्ज हुआ था।
