Bihar BJP: अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव की विधायकी खत्म, कोर्ट से सजा होने के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द

Bihar BJP: 27 मई 2025 को दरभंगा की विशेष MP/MLA अदालत ने मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दो-दो साल की सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था, जिसके बाद अब उनकी विधायकी रद्द कर दी गई है।

Bihar BJP: बिहार विधानसभा के अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को शुक्रवार को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। दरभंगा जिले की स्पेशल MP/MLA अदालत ने उन्हें 2019 के मारपीट मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, Representation of the People Act, 1951 की धारा 8 के तहत यादव की अयोग्यता 27 मई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

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