ऑटो ही नहीं सभी स्कूली वाहनों को लेकर सख्त हुई सरकार, लागू हुए नए नियम नहीं माना तो ये होगी कार्रवाई

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। पिछले दिनों ऑटो से स्कूली बच्चों को ढोने के बैन को कुछ शर्तों के साथ हटाने के बाद, अब सभी स्कूली वाहनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। जिसमें गाड़ियों में GPS और CCTV लगाना भी शामिल है।

Bihar News: एक बार फिर गाड़ियों से बच्चों को स्कूल ढोने के संबंध में सरकारी फरमान आया है। थोड़े दिनों पहले राज्य में तिपहिया वाहनों से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर पाबंदी लगाई गई। 1 अप्रैल से यह फैसला लागू करने के बाद प्रशासन ने इसपर अपना रुख कुछ नरम किया और एक सप्ताह के लिए ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को छूट दी गई। 9 तारीख से ये नियम फिर लागू होने वाले थे लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कुछ शर्तों के साथ ऑटो को छूट दे दी। अब प्रशासन सारे स्कूली वाहनों को लेकर सख्त हो गया है, खासतौर पर ओवरलोडिंग को लेकर।

now it is compulsory to install CCTV and GPS in school vans

सारी स्कूली गाड़ियों पर प्रशासन सख्त

ओवरलोडिंग पर सख्त प्रशासन

ओवरलोडिंग को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। ऑटो में अधिकतम बच्चों को ऑटो में बैठाने की सीमा तय कर दी गई है। CNG ऑटो में अधिकतम 4 और बड़े ऑटो में 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर 200 रुपए प्रति अतिरिक्त बच्चे के हिसाब से जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकेगी।

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