बिहार में ऑटो से स्कूल जाने की छूट, फिलहाल प्रशासन ने फैसले पर लगाई रोक

पिछले दिनों बिहार राज्य में तिपहिया वाहनों से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर पाबंदी लगाई गई। 1 अप्रैल से यह फैसला लागू भी हुआ लेकिन अब प्रशासन ने इसपर अपना रुख कुछ नरम किया है। फिलहाल एक सप्ताह तक बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल जा सकेंगे। इन दिनों में स्कूली बच्चों को ले जाने पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

प्रदेश में तिपहिया वाहनों से होते हादसों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार एक फैसला लिया था। प्रशासन ने ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी थी। नियम के मुताबिक अगर किसी किसी को स्कूली बच्चों को ऑटो से ले जाते हुए पकड़ा गया, तो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया। 1 अप्रैल से यह नियम राज्य भर में लागू भी हो गया लेकिन अब प्रशासन ने इस फैसले को लेकर अपना रवैया कुछ नरम किया है। ऑटो चालकों को एक हफ्ते की मोहलत मिली है, 9 अप्रैल से यह नियम फिर लागू हो जाएगा।

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ऑटो से स्कूल जाने पर रोक अस्थाई रूप से हटी

एक हफ्ते की मिली मोहलत

सरकार ने स्कूलों बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा से ढोने पर लगी रोक अस्थाई रूप हटाने का फैसला किया है। फिलहाल 9 अप्रैल तक बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल ले जाया जा सकेगा। इन दिनों में ऑटो चालक पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह फैसला मंगलवार को ऑटो और ई-रिक्शा संगठनों के प्रतिनिधियों और पटना जिलाधिकारी बीच हुई बैठक में लिया गया।

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