देश के जाने-माने शिक्षक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर को पटना की एक स्थानीय अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगामी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, शुक्रवार को हुई इस अहम सुनवाई के दौरान उन्हें नियमित जमानत नहीं मिल सकी। अदालत अब आगामी मंगलवार, यानी 30 जून को इस पूरे विवादित मामले पर अंतिम और विस्तृत सुनवाई करेगी।
30 जून को हो सकता है अंतिम फैसला (फाइल फोटो)
अदालत के पटल पर आई पुलिस की 'अपडेटेड केस डायरी'
इस संवेदनशील मामले में कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में पुलिस प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली। पटना पुलिस ने मामले की विस्तृत और अपडेटेड केस डायरी माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, इस डायरी में खान सर के खिलाफ दर्ज मामले से जुड़े अब तक के सभी अहम सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस जांच की प्रगति रिपोर्ट दर्ज है। अब इसी आधिकारिक पुलिस डायरी को आधार बनाकर कोर्ट 30 तारीख को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा और अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा।
क्या बोले खान सर के वकील अरविंद कुमार
सुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए खान सर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार ने कानूनी प्रक्रिया और आगे की रणनीति को लेकर अहम जानकारी साझा की। बचाव पक्ष के वकील अरविंद कुमार ने बताया माननीय अदालत ने हमारी दलीलों को सुनते हुए गिरफ्तारी पर लगी रोक को 30 जून तक बरकरार रखा है। पुलिस द्वारा मांगी गई अपडेटेड डायरी को अदालत के रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। अब आगामी मंगलवार (30 जून) को इस मामले पर अंतिम और निर्णायक सुनवाई होने की पूरी संभावना है। पुलिस डायरी में शामिल तथ्यों के आधार पर आगे जिरह होगी और अदालत का जो भी फैसला आएगा, वह सर्वमान्य होगा।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि छात्रों के आंदोलन और कानून-व्यवस्था से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों को लेकर खान सर उर्फ फैजल खान कानूनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद उनके कानूनी दल ने अग्रिम राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि पिछले कुछ समय से उन्हें राहत तो मिल रही है, लेकिन पूर्ण जमानत न मिलने से संशय बरकरार है। अब पूरे बिहार और देश भर के छात्रों की नजरें 30 जून को होने वाली अंतिम सुनवाई पर टिकी हैं।
