Panchsheel Hynish के इन फ्लैटों की रजिस्ट्री 90 दिन के भीतर करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का GNIDA को निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने GNIDA को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हायनिश टावर-12 के 29 फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री 90 दिनों में पूरी करने का आदेश दिया है, जिससे वर्षों से परेशान निवासियों को बड़ी राहत मिली है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हायनिश (Panchsheel Hynish) परियोजना के टावर-12 के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण (GNIDA) को निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाले 29 फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री (सब-लीज) प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए।

Panchsheel Hynish Registry Case.

पंचशील हायनिश में होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट ने GNIDA को दिया निर्देश

बता दें कि पंचशील हायनिश के कुल 12 टावरों में से टावर-11 और टावर-12 की रजिस्ट्री लंबे समय से लंबित थी। टावर-12 में 150 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, लेकिन यह फैसला फिलहाल सिर्फ उन 29 निवासियों पर लागू होगा, जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। इन फ्लैट मालिकों ने वर्षों पहले स्टाम्प ड्यूटी जमा कर दी थी और पजेशन भी ले लिया था, इसके बावजूद कथित तकनीकी कारणों से रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पा रही थी।

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