Noida Authority Plan: अगर इंवेस्टमेंट के लिए प्लॉट खरीदकर रखा है तो ये काम जरूर करें, नहीं होगा आवंटन रद्द

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 12, 2023, 07:13 PM IST

Rules For Buying A Plot In Noida: नोएडा में प्लॉट खरीदकर कई सालों तक उसपर निर्माण नहीं करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आवासीय भूखंडों के आवंटन के बाद घर बनाने को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त नियम बना दिए हैं। अब नोएडा में आवासीय भूखंड योजनाओं में प्लॉट खरीदकर छोड़ने वालों को 10 वर्ष के अंदर ही घर बनाना होगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • 31 मार्च तक समय में विस्तार के लिए कर सकते हैं आवेदन
  • 10 वर्ष के अंदर प्लॉट पर घर बनाने का है नियम
  • अथॉरिटी की बैठक में हुआ निर्णय


Noida News: नोएडा अथॉरिटी से आवासीय भूखंडों का आवंटन ले चुके लोगों के लिए जरूरी खबर है। अथॉरिटी ने आवासीय भूखंडों पर घर बनाने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से जुड़े कई नियमों को सख्त कर दिया है। अगर आपको भूखंड आवंटन लिए 12 वर्ष हो चुके हैं और अब तक घर नहीं बनाया गया है तो अब आपके पास एक अंतिम अवसर है। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से भूखंड आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए आधिकारिक बयान जारी किया है।

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नोएडा में प्लॉट खरीदकर घर नहीं बनवाने पर प्राधिकरण की ओर से आवंटन हो जाएगा रद्द (फाइल फोटो)

नोएडा अथॉरिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शहर की विभिन्न आवासीय भूखंड योजनाओं में जिन लोगों को प्लॉट खरीदे 12 वर्ष हो गए और उन्होंने अब तक घर नहीं बनाए हैं, ऐसे आवंटियों को अंतिम मौका दिया जा रहा है। ऐसे आवंटियों को प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। इसके बाद शुल्क जमा करके भवन निर्माण करने व कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए समय विस्तार हासिल कर सकेंगे। सशुल्क समय विस्तार के लिए आवेदन करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2023 है। आपको बता दें कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया।

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