आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट के आदेश के बिना उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे अनस खान और एक अन्य साथी के गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
फाइल फोटो/पीटीआई
विधायक और उनके बेटे फरार
बता दें कि पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में दोनों बाप-बेटे फरार हैं और नोएडा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी थी। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद नोएडा पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
गिरफ्तारी पर लगी रोक
इससे पहले पुलिस ने आप विधायक और उनके बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके साथ ही नोएडा पुलिस आप विधायक और उनके बेटे अनस व साथी अबु बकर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही थी। डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक की पुष्टि की है।
