आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फिलहाल नोएडा पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट के आदेश के बिना उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे अनस खान और एक अन्य साथी के गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

AAP MLA Amanatullah Khan

फाइल फोटो/पीटीआई

विधायक और उनके बेटे फरार

बता दें कि पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में दोनों बाप-बेटे फरार हैं और नोएडा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी थी। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद नोएडा पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

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