नोएडा एयरपोर्ट के 27 KM में 'लेजर नो-गो जोन'; नियम तोड़ा तो होगा एक्शन; विमानन सुरक्षा को लेकर सख्ती

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति लेजर बीम या प्रतिबंधित कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

नोएडा : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नोएडा जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम, शो, डिस्प्ले और अन्य तरह की कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह कदम विमानन सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए उठाया है। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि यह प्रतिबंध संबंधित नियमों के तहत लागू किया गया है।

Noida international airport

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (फाइल फोटो)

विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पर नजर

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि एयरपोर्ट के निर्धारित 27 किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति लेजर बीम या प्रतिबंधित कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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