मसूरी में 19 होटलों पर ताबड़तोड़ एक्शन, UKPCB ने 30 को थमाया कारण बताओ नोटिस

Mussoorie Hotels Action: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मसूरी झील से नियमों के खिलाफ जाकर पानी निकालने और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों के खिलाफ सुनवाई हुई। एनजीटी ने बोर्ड को सभी होटलों का संचालन वैध अनुमति के तहत ही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

Mussoorie Hotels Action: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया है कि मसूरी में पर्यावरण नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में 19 होटलों पर पर्यावरण जुर्माना लगाया गया है, जबकि 30 अन्य होटलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एनजीटी मसूरी (Mussoorie Tourism Pollution Rules) में पर्यावरण नियमों का पालन किए बिना संचालित होटलों और मुख्य रूप से होटलों द्वारा मसूरी झील से अनियंत्रित तरीके से पानी निकाले जाने के मामले की सुनवाई कर रहा है।

Mussoorie Hotels Action

मसूरी में प्रदूषण मानकों पर बड़ी कार्रवाई

19 होटलों पर लगाया गया पर्यावरण जुर्माना

पिछले साल दिसंबर में एनजीटी ने यूकेपीसीबी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना करने और उसे लगाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया था। सात जुलाई के आदेश में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि यूकेपीसीबी की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार नियम तोड़ने वाले 19 होटलों पर पर्यावरण जुर्माना लगाया गया है, जबकि 30 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

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