Drone Ban In Mumbai: मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा के मद्देनजर त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 6 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक शहर में ड्रोन सहित सभी उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध (Temporary Ban) लगा दिया गया है। यह फैसला गणेश चतुर्थी और विसर्जन को देखते हुए भीड़भाड़ और संभावित सुरक्षा से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
5 अक्टूबर तक शहर में ड्रोन उड़ाने पर बैन (सांकेतिक तस्वीर)
इन चीजों पर लगा बैन
मुंबई में लागू इस आदेश के तहत ड्रोन, हॉट एयर बैलून, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट विमानों, पैराग्लाइडर, पैरामोटर और हैंग ग्लाइडर को उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश 6 सितंबर की मध्यरात्रि 12:01 बजे से लागू हो गया है और 5 अक्टूबर की रात 12:00 बजे तक प्रभाव में रहेगा।
मुंबई पुलिस का मानना है कि ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किसी भी आपराधिक या आतंकी गतिविधि के लिए किया जा सकता है, विशेषकर जब शहर में लाखों की भीड़ उमड़ती है। इसी को देखते हुए, यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
पुलिस और अधिकृत गतिविधियों को मिली छूट
मुंबई पुलिस की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के अंतर्गत जारी किया गया है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत केवल उन्हीं हवाई गतिविधियों को छूट दी जाएगी जो मुंबई पुलिस द्वारा निगरानी के उद्देश्यों से की जा रही हों या फिर जिनके लिए DCP (Operations) से लिखित अनुमति प्राप्त हो।
क्यों लिया गया यह फैसला
मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद भव्य रूप से मनाया जाता है। 10 दिन चलने वाले इस पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु गणपति पंडालों में पहुंचते हैं और अंतिम दिन विसर्जन जुलूस में भीड़ का अपार जमावड़ा होता है। भारी भीड़ के चलते यह समय बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में किसी भी तरह की उड़ने वाली वस्तु या डिवाइस शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।
