प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में कोई दिक्कत नहीं; बंबई हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Plastic Flower's: बंबई हाई कोर्ट ने सजावट के लिए कृत्रिम फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अगस्त में मामले की सुनवाई करेगी।

Plastic Flower's: बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध है तो ऐसे प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल, ब्रिक्री पर पाबंदी लगाने में कोई बाधा नहीं है।

Plastic Flower

प्लास्टिक के फूल

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने सजावट के लिए कृत्रिम फूलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है।

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