Maharashtra: विधानसभा में मकोका कानून को मिली मंजूरी, ड्रग तस्करों की अब खैर नहीं, सख्ती से होगी कार्रवाई

Maharashtra News: महाराष्ट्र विधान परिषद में ड्रग तस्करों और संबंधित अपराधों को मकोका कानून के दायरे में लाने के लिए संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इसे उच्च सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।

Maharashtra News: महाराष्ट्र विधान परिषद ने मादक पदार्थ तस्करों और संबंधित अपराधों को कड़े संगठित अपराध-निरोधक कानून ‘मकोका’ के दायरे में लाने के लिए एक विधेयक में संशोधन को सोमवार को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Mcoca) में संशोधन करने वाले इस विधेयक को उच्च सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इससे पहले, विधानसभा ने नौ जुलाई को इसे पारित किया था।

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महाराष्ट्र सीएम (फोटो - ANI)

राज्यपाल से मिली मंजूरी

राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून के प्रभावी होने के परिणामस्वरूप मादक पदार्थों के तस्करों के लिए गिरफ्तारी के बाद जमानत पाना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने कहा कि दो जुलाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा था कि सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी, ताकि मादक पदार्थ तस्करों पर इस कड़े अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सके। फडणवीस के पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी है।

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