Thane: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ‘समर्पित माल गलियारा’(डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) परियोजना के कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परियोजना के एक प्रतिनिधि की शिकायत पर शुक्रवार को चार महिलाओं समेत 15 लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353 सहित गलत तरीके से रोकना, अवैध रूप से एकत्र होना, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
ठाणे में सरकारी काम में बाधा डालने पर 15 लोगों पर केस दर्ज
निर्माण कार्य में डाली बाधा
नारपोली पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 13 जून को भिवंडी क्षेत्र में ओवली गांव की सड़क और माल ढुलाई गलियारा के बीच रेलवे क्रॉसिंग को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य के दौरान यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि इस भूमि से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद कुछ ग्रामीण अवैध तरीके से सरकारी परिसर में घुस आए और मिट्टी खोदने वाली मशीन के सामने खड़े हो गए और उन्होंने काम में बाधा डाली।
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लगाई गईं ये धाराएं
अधिकारी ने आगे बताया कि परियोजना के एक प्रतिनिधि की शिकायत पर शुक्रवार को चार महिलाओं समेत 15 लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 341 (गलत तरीके से रोकना) 141, 143, 149 (अवैध रूप से एकत्र होना), 147 (दंगा), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।
