मनी लॉन्ड्रिंग मामला : अल्फलाह यूनिवर्सिटी के चैयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल्फलाह यूनिवर्सिटी के चैयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल्फलाह यूनिवर्सिटी के चैयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जवाद अहमद सिद्दीकी ने इस मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है।

Jawad Ahmed Siddiqui bail plea rejected

(सांकेतिक फोटो-Istock)

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