कोर्ट का बड़ा फैसला, शिमला की संजौली मस्जिद की तीन मंजिल को बताया अवैध, गिराने के आदेश

Sanjoli Masjid News : शिमला के संजौली मस्जिद मामले में बड़ी खबर आई है। नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिल को अवैध पाया है। कोर्ट ने इन तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए गए हैं।

Sanjoli Masjid News : शिमला के संजौली मस्जिद मामले में बड़ी खबर आई है। नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिल को अवैध पाया है। कोर्ट ने इन तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए गए हैं। मस्जिद के बाकी हिस्से पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। तीन मंजिलों को गिराने के लिए कोर्ट ने 2 महीनों का समय दिया है।

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शिमला की संजौली मस्जिद के 3 मंजिले अवैध।

अगली सुनवाई 21 दिसंबर को

इस मामले में वक्फ बोर्ड की पैरवी करने वाले वकील बीएस ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को मस्जिद के ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के लिए कहा है। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को अपनी लागत से तीन मंजिलों को गिराना है। इन तीन मंजिलों को गिराने के लिए कोर्ट ने दो महीने का समय दिया है। आने वाले समय में कोर्ट मस्जिद के बाकी हिस्से के बारे में निर्णय करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 दिसंबर को होगी। मस्जिद के ऊपरी तीन मंजिल गिराने की अंडरटेकिंग कमेटी ने कोर्ट को दिया है।

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