थाली में पनीर असली है या नकली? अब रेस्तरां-होटल को बताना होगा पूरा सच, महाराष्ट्र में नया फूड रूल लागू

महाराष्ट्र में रेस्तरां और भोजनालयों को अब यह बताना जरूरी होगा कि वे असली पनीर परोस रहे हैं या उसका विकल्प। FDA के इस नियम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को गुमराह होने से बचाना है।

Maharashtra Paneer Rule: महाराष्ट्र में रेस्तरां और फूड आउटलेट्स के लिए नया नियम लागू किया है। अब ग्राहकों को साफ-साफ बताना होगा कि उन्हें परोसा जा रहा पनीर असली है या उसका कोई विकल्प इस्तेमाल किया गया है। यह नियम राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने लागू किया है। इसका मकसद ग्राहकों को सही जानकारी देना और उन्हें पनीर के बजाय सस्ते गैर-डेयरी विकल्पों के उपयोग से गुमराह होने से बचाना है।

Paneer

सांकेतिक फोटो

अब मेनू में दिखेगा पनीर का पूरा सच

एक अधिकारी ने बताया कि निर्देश के अनुसार, रेस्तरां, होटल और खानपान सेवा प्रदाता सहित सभी खाद्य व्यवसायियों को अपने मेनू, बिल और ’डिस्प्ले बोर्ड’ पर पनीर के असली होने का या इसके अन्य विकल्प के उपयोग का स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा। उन्होंने कहा कि निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को ऐसे उत्पादों पर सटीक लेबल लगाने का निर्देश दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

End of Feed