धर्मांतरण पर अब नो ढिलाई, महाराष्ट्र में रक्षाबंधन पर 'धर्म स्वातंत्र्य कानून' होगा लागू; क्या हैं प्रावधान?

महाराष्ट्र में धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) कानून को आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

मुंबई : महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून अब आधिकारिक तौर पर लागू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार के मुताबिक यह कानून 28 अगस्त 2026 यानी रक्षाबंधन के दिन से पूरे महाराष्ट्र में प्रभावी होगा।

Anti Conversion Law

(सांकेतिक फोटो-Istock)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कानून को रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की ‘लाडली बहनों’ के लिए तोहफा बताया है। सरकार का कहना है कि नए कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, युवतियों और कमजोर वर्गों को बलपूर्वक, धोखे, लालच या शादी का झूठा झांसा देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण से सुरक्षा देना है।

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