महाराष्ट्र: चुनाव खर्च का समय पर ब्योरा न देने पर नांदेड़ स्थानीय निकायों के 44 सदस्य अयोग्य घोषित

Maharashtra Local Body Elections: नांदेड़ जिले में चुनाव खर्च का ब्योरा न देने पर 44 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। 12 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत के चुनाव से जुड़ा मामला।

Nanded Election Commission Action: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में चुनाव खर्च का ब्योरा निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा नहीं कराने पर 44 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वे तीन साल तक नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिले की 12 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के लिए 2025 में हुए चुनावों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

महाराष्ट्र: चुनाव खर्च का समय पर ब्योरा न देने पर नांदेड़ स्थानीय निकायों के 44 सदस्य अयोग्य घोषित

महाराष्ट्र: चुनाव खर्च का समय पर ब्योरा न देने पर नांदेड़ स्थानीय निकायों के 44 सदस्य अयोग्य घोषित

उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित अधिकारियों को अपने चुनावी खर्च का विवरण सौंपना जरूरी होता है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इन 44 उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च से संबंधित ब्योरा नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 की धारा 16(1-डी) के तहत तीन साल के लिए नगर निकाय सदस्य का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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