Mumbai News: गणेशोत्सव से पहले DJ और लेजर लाइट पर बैन, मुंबई-नवी मुंबई में तेज आवाज पर सीधे दर्ज होगी FIR

Mumbai News: गणेशोत्सव से पहले मुंबई और नवी मुंबई पुलिस ने DJ, लेजर लाइट और तेज आवाज पर सख्त पाबंदी लगा दी है। ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे केस दर्ज किया जाएगा।

Mumbai News: आगामी गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल माहौल में संपन्न कराने के लिए महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी मुंबई और नवी मुंबई समेत राज्य के प्रमुख शहरों में तेज आवाज वाले DJ और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। पुणे में पर्यावरण कार्यकर्ता विद्यानंद बापट द्वारा ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उठाई गई आवाज के बाद अब इसका व्यापक असर पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। नागपुर, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर के बाद अब मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में भी प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

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तेज आवाज और DJ पर महाराष्ट्र में सख्ती (प्रतीकात्मक चित्र)

"मुंबई में पहले भी DJ नहीं बजा और आगे भी नहीं बजेगा": पुलिस आयुक्त

मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने गणेशोत्सव समन्वय समिति के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार द्वारा तय की गई ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने स्पष्ट किया है कि मुंबई में पहले भी DJ नहीं बजा है और आगे भी नहीं बजेगा। जो भी मंडल या आयोजक निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सीधे पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। बैठक के दौरान गणेश मंडलों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत सभी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार, अधिकांश सार्वजनिक गणेश मंडलों ने नियमों का पालन करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है।

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