पुलिस हिरासत में मौत पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपये का मुआवजा

महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस की मारपीट या लापरवाही के कारण हिरासत में होने वाली मौतों के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा तय किया है।

महाराष्ट्र में, पुलिस की मारपीट या प्रशासनिक लापरवाही के कारण हिरासत में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के कारण स्थायी विकलांगता (permanent disability) होने पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।राज्य के गृह विभाग ने मंगलवार को पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और प्रताड़ना के पीड़ितों के लिए एक नई मुआवजा नीति की घोषणा की। इससे कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी थी।

MAHARASTRA POLICE

प्रतीकात्मक फोटो

सरकारी आदेश (GR) के अनुसार, अगर हिरासत में प्रताड़ना के कारण किसी व्यक्ति को 50 प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता होती है, तो उसे 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता होने पर 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और सत्यापन (verification) जरूरी होगा।

End of Feed