खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकार को लेकर FSSAI और FDA में टकराव, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Maharashtra FDA vs FSSAI: महाराष्ट्र FDA का कहना है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उद्देश्य शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था, जिसके तहत स्थानीय अधिकारियों के पास जांच और लाइसेंस के अधिकार थे, लेकिन FSSAI ने नए पदों और आदेशों के जरिए इन अधिकारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है।

Maharashtra FDA vs FSSAI: खाद्य सुरक्षा के अधिकारों को लेकर महाराष्ट्र के FDA और FSSAI के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और केंद्र सरकार के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र और FSSAI ने एक अवैध और समानांतर प्रवर्तन व्यवस्था खड़ी कर दी है, जिससे राज्य के अधिकारियों के अधिकार सीमित हो रहे हैं।

Bombay High Court PTI

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो साभार- PTI)

बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा मामला

महाराष्ट्र FDA का कहना है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उद्देश्य शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था, जिसके तहत स्थानीय अधिकारियों के पास जांच और लाइसेंस के अधिकार थे, लेकिन FSSAI ने नए पदों और आदेशों के जरिए इन अधिकारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। याचिका में कहा गया है कि FSSAI के सीईओ ने अपनी नियामक शक्तियों का इस्तेमाल कर सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और सेंट्रल एनालिस्ट जैसे पदों के जरिए समानांतर प्रशासनिक ढांचा बना दिया है।

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