वेंडर भुगतान विवाद में मद्रास हाईकोर्ट ने साई यूनिवर्सिटी को बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया

छात्रों से भोजन शुल्क वसूलने के बावजूद स्थानीय फूड वेंडर का बकाया भुगतान न करने पर साई यूनिवर्सिटी कानूनी विवाद में है। मद्रास हाईकोर्ट ने मध्यस्थता शुरू होने से पहले यूनिवर्सिटी को बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया है।

साई यूनिवर्सिटी, एक स्थानीय तमिलनाडु-आधारित फूड सर्विस वेंडर के बकाया भुगतान से जुड़े विवाद को लेकर न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले विश्वविद्यालय को बैंक गारंटी देनी होगी। यह विवाद छात्रों को उपलब्ध कराए गए भोजन के भुगतान से संबंधित है।

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मद्रास हाईकोर्ट ने साई यूनिवर्सिटी को बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया (प्रतीकात्मक फोटो- Canva)

'छात्रों से पैसे लिए, लेकिन भुगतान नहीं किया'

अदालती कार्यवाही के अनुसार, वेंडर ने दावा किया कि छात्रों से भोजन शुल्क वसूले जाने के बावजूद कई महीनों से उसका भुगतान बकाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि विवादित राशि को सुरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बैंक गारंटी दिए जाने के बाद ही मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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