UP Strike: उत्तर प्रदेश में हड़ताल करना मतलब गिरफ्तार होना! योगी सरकार ने छह महीने के लिए लगाई स्ट्राइक पर पाबंदी

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  • Updated Feb 17, 2024, 12:08 AM IST

UP Strike: राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले छह माह के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण विभाग पर लागू रहेगा।

UP Strike: उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी में हड़ताल करने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी सरकार ने छह महीने के लिए राज्य में हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। इसका उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान सरकारी विभागों, अर्द्घसरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लोकहित में यह फैसला लिया है।

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