UP News: यूपी सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में किया बड़ा बदलाव, रोजआना 12 घंटे की ड्यूटी पर तीन का ऑफ

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृति देने के बाद कारखाना (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इस अधिनियम के तहत दैनिक कार्य की अवधि बढ़ाकर 12 घंटे की गई है, जो सप्ताह में 48 घंटों से अधिक नहीं सकती है।

UP News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में कारखाना (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है, जिसे राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि इन नए प्रावधानों से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

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यूपी सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में किया बड़ा बदला (Photo- IANS)

इस संशोधन के तहत, राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह कारखानों में अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को 12 घंटे तक बढ़ा सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों के कुल सप्ताह के कार्य घंटे 48 घंटे से अधिक न हों। यह कदम लचीली कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रमिकों की उत्पादकता को भी ध्यान में रखता है। इसके अलावा, यह अधिनियम श्रमिकों को उनकी लिखित सहमति के आधार पर, बिना किसी अंतराल के, लगातार छह घंटे तक काम करने की अनुमति देता है।

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