Christmas और New Year 2024 पर लखनऊ में नहीं कर पाएंगे पार्टी ! 10 दिन के लिए धारा 144 लागू, जानें वजह

Christmas Day 2024, New Year Celebration 2024: उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस विभाग ने क्रिसमस और न्‍यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले सुरक्षा व्‍यवस्‍था चाक चौबंद रखने का निर्णय लिया है।

Christmas Day 2024, New Year Celebration 2024: उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस डे और न्‍यू ईयर का सेलिब्रेशन के दौरान अराजकता फैलाना महंगा पड़ सकता है। आगामी इवेंट्स को ध्‍यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्‍नरेट ने तैयारी कर ली है और जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसका मतलब कि, अब 24 दिसंबर से लेकर दो जनवरी, 2024 तक लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। कहा जा रहा है कि, जिले की सुरक्षा और कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखने की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है।

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लखनऊ समाचार। (प्रतीकात्‍मक फोटो)

रेस्‍टोरेंट, बार, मॉल में अत्‍यधिक भीड़ न हो

लखनऊ पुलिस ने जिले के सभी बार, मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल संचालकों को आदेश दिया है कि संबंधित जगहों पर अनावश्‍यक क्षमता से अधिक भीड़ न हो। 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक जिले में 10 दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है। दरअलस, ये निर्देश लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सभी सहायक पुलिस उपयुक्त, जोन को दिया गया था। इसके बाद सभी संचालक और प्रबंधकों के साथ बैठक कर पुलिस ने उन्‍हें ये निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि किसी भी इवेंट के लिए क्षमता से ज्‍यादा टिकट या पास न वितरित किए जाएं। सार्वजनिक स्‍थलों और आवासीय स्‍थानों पर लाउडस्‍पीकर की ध्‍वनि मानकों के अनुरूप हो।

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