इलाहाबाद हाईकोर्ट से जावेद हबीब और उनके बेटे को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर चार्जशीट तक रोक

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। दोनों ने FIR रद्द करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक सुरक्षा दी है।

Jawed Habib News: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े मामले में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पिता-पुत्र ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल होने तक दोनों को सुरक्षा दी है।

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हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की फाइल फोटो (फेसबुक/Jawed Habib)

क्या है पूरा मामला?

दोनों के खिलाफ संभल के रायसत्ती पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि बाप-बेटे ने करोड़ों रुपये का फंड निवेश कराने के नाम पर लोगों को झांसा दिया। शिकायतों के बाद संभल पुलिस ने FIR दर्ज की थी।

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