कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की अंतरिम सुरक्षा हटाई, SIT को जांच के आदेश

कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की दी गई अंतरिम सुरक्षा को वापस ले लिया है। अदालत ने राज्य सरकार और CBI को मिलकर चार मामलों की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्देश दिया है।

Kolkata News: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मिली अंतरिम सुरक्षा को कोलकाता हाईकोर्ट ने हटा दिया है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार और CBI को संयुक्त रूप से एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। यह आदेश शुक्रवार को न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने दिया।

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सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा हटी (फाइल फोटो | PTI)

बता दें कि 8 दिसंबर 2022 को न्यायमूर्ति राजाशेखर मांथा ने शुभेंदु अधिकारी को अंतरिम राहत दी थी। उस आदेश में कहा गया था कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना राज्य सरकार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकती, यहां तक कि FIR भी दर्ज नहीं की जा सकती। इस वजह से बीते कई महीनों से विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी।

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