कस्टडी परोल पर बाहर आएगा दिल्ली दंगों का साजिशकर्ता ताहिर हुसैन, कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी राहत

Delhi assembly election 2025: कड़कड़डूमा कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह ताहिर को 16 जनवरी को नामांकन के लिए ले जाएं और अगर जरूरत पड़ी तो 17 जनवरी को भी ले जाएं। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अपनी कानूनी मुलाकात के समय जेल में ही जरूरी कागजात जैसे कि हलफनामे आदि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी।

Tahir Hussain : कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी परोल दी है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने के लिए कोर्ट ने उसे कस्टडी परोल दी है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह ताहिर को 16 जनवरी को नामांकन के लिए ले जाएं और अगर जरूरत पड़ी तो 17 जनवरी को भी ले जाएं। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अपनी कानूनी मुलाकात के समय जेल में ही जरूरी कागजात जैसे कि हलफनामे आदि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी।

tahir hussain

दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रहा ताहिर।

हिंसा मामले में मुख्य अपराधी है ताहिर

कस्टडी पैराल’ के दौरान आरोपी अत्यावश्यक कारणों से जेल से बाहर तो आता है लेकिन वह हमेशा पुलिस की हिरासत में ही होता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक अंतरिम जमानत की हुसैन की याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हिंसा मामले में मुख्य अपराधी हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह पूर्व पार्षद थे, उन्हें अंतरिम जमानत का हकदार नहीं माना जा सकता।

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