Kanpur News: दुष्कर्म के बाद कलेजा और आंते निकाल कर खाने वाले नरपिशाच दपंती समेत चार को उम्रकैद

कानपुर देहात के घाटमपुर के एक गांव में 14 नवंबर 2020 को दीपावली की रात सात साल की मासूम बच्ची की हत्या कर उसका कलेजा खाने के मामले में चार दोषियों को सजा सुना दी गई है। अपर जिला जज 13 पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी दंपती परशुराम व सुनैना को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये की सजा सुनाई है।

Kanpur News: कानपुर में तांत्रिक के कहने पर सात साल की बच्ची की हत्या कर कलेजा खाने के मामले कोर्ट में पति-पत्‍नी समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति-पत्नी पर 20-20 हजार तो दो अन्य दोषियों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कानपुर देहात के घाटमपुर स्थित एक गांव में 14 नवंबर 2020 को दिवाली की शाम घर के बाहर खेल रही सात साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। रात भर तलाशने के बाद दूसरे दिन गांव के बाहर उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था। पिता ने गांव के अंकुल, वंशलाल, कमलराम, बाबूराम व सुरेश जमादार के खिलाफ तंत्र-मंत्र के चक्कर में हत्या की FIR दर्ज कराई थी।

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कलेजा निकाल कर खाने वाले दपंती समेत चार को उम्रकैद

तांत्रिक ने दी थी दंपति को कलेजा खाने की सलाह

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि इस कांड के पीछे निसंतान दंपति की भूमिका है। सुरागों के आधार पर पुलिस ने इन नामों को आरोपियों की सूची से हटा दिया और गांव के परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना को धर-दबोचा। जांच में पता चला कि शादी के 19 साल बाद भी दंपति को कोई संतान नहीं हुई थी। एक तांत्रिक ने उन्हें बच्चे का कलेजा खाने की सलाह दी थी।

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