Jaipur Serial Bomb Blast 2008: जिंदा बम मामले में 4 आरोपी दोषी, हाईकोर्ट से हो चुके हैं बरी; 8 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिरियल धमाकों के दौरान मिले जिंदा बम मामले में स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है। जिंदा बम प्लांट करने के मामले में कोर्ट का आदेश मंगलवार, 8 अप्रैल को आएगा। इसी अदालत ने 2019 में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, मगर बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।

Jaipur News: साल 2008 में जयपुर में सिलसिलेवार ढंग से 8 बम धमाके हुए थे और एक जिंदा बम मिला था। चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने पहले 29 मार्च को फैसले का दिन तय किया था, जिसके बाद फैसले के लिए 4 अप्रैल की तारीख चुनी गई। आज आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है, अब मंगलवार, 8 अप्रैल को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

special court convicted 4 accused in Jaipur serial blast case

जयपुर धमाकों में जिंदा बम मामले में 4 आरोपी दोषी

जिंदा बम प्लांट करने के मामले में ठहराए गए दोषी

13 मई को 2008 को जयपुर में आठ सीरियल बम धमाकों के बाद नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, और 200 लोग घायल हो गए थे।

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