RBI ने राजस्थान की इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, अगर आपका भी है अकाउंट तो जानें पैसे का क्या होगा?

सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली राजस्थान को आरबीआई ने'बैंकिंग'व्यवसाय संचालित करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। आइये उन ग्राहकों का क्या होगा, जिनका बड़ा अमाउंट बैंक में जमा है।

पाली: सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के अधिकारियों का कहना है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यह लंबे समय से आर्थिक समस्या से जूझ रही है। लिहाजा, यह फैसला लेते हुए लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब इस कार्रवाई से ग्राहकों को कितनी समस्या होगी या उनकी जमा राशि का क्या होगा इसको लेकर डर कायम है। हालांकि, आरबीआई ने इसके लिए प्रावधान बनाए हैं।

RBI, Sumerpur Mercantile Urban Co-operative Bank

आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस किया रद्द

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी

एनडीटीवी में छपे लेख के हवाले से रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक (वैधानिक अस्तित्व समाप्त) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर प्रत्येक ग्राहक जमाकर्ता , जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक के बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

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