सस्पेंड मेयर मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को उनके तीसरे निलंबन मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने मुनेश गुर्जर की याचिका को अस्वीकार करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वह विभागीय जांच को समय पर पूरा करे। इससे पहले शुक्रवार को...

जयपुर : पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को उनके तीसरे निलंबन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने गुर्जर की याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विभागीय जांच को समय पर पूरा करे। गुर्जर ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने एकतरफा कार्रवाई की है और यह निर्णय राजनीतिक प्रेरणा से लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।

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सांकेतिक फोटो (Istock)

दूसरी ओर, सरकार ने कहा कि गुर्जर को निलंबन से पहले सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन उनके जवाब को असंतोषजनक पाया गया। गुर्जर के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिसके कारण उनका निलंबन उचित माना गया। गुर्जर ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में दो जांच अधिकारियों को नियुक्त किया है, लेकिन एक अधिकारी का कोई पत्र नहीं मिला और दूसरे अधिकारी के पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे।

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