IAS Pooja Singhal: पोस्टिंग रोकने के लिए ED की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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  • Updated Feb 18, 2025, 12:04 AM IST

IAS Pooja Singhal News: मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की किसी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली ईडी की याचिका पर सोमवार को रांची के पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला 21 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

IAS Pooja Singhal News: ईडी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ट्रायल फेस कर रही हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उन्हें झारखंड सरकार ने निलंबन मुक्त कर दिया है। अगर सरकार उन्हें किसी विभाग में पोस्टिंग देती है, तो वह केस से जुड़े सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया गया है।

IAS Pooja Singhal

मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल

एजेंसी ने अदालत से मांग की है कि उन्हें किसी भी विभाग में पदस्थापित करने पर रोक लगाई जाए। ईडी की इस याचिका पर पूजा सिंघल के वकील ने उनका पक्ष रखा।

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