कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत में सोमवार को नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता विजय मिश्रा की अनुपस्थिति के चलते अदालत ने मामले की अगली तारीख 27 मार्च निर्धारित कर दी है।
राहुल गांधी।
याचिकाकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में एक औपचारिक आवेदन दिया गया था। इसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी के कथित बयानों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का मिलान उनकी वास्तविक आवाज से कराया जाए, ताकि साक्ष्यों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके।
अदालत ने याचिकाकर्ता की गैरहाजिरी को देखते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब अगली तारीख पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और साक्ष्यों की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इससे पहले 20 फरवरी को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे और अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लाया गया है। साथ ही उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों को गलत बताते हुए कहा था कि वे अपने पक्ष में सबूत पेश करेंगे।
यह मामला साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान के बाद सुल्तानपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी के पेश न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। बाद में फरवरी 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 25,000 रुपये के दो जमानती बांड पर जमानत दे दी गई थी।
