ग्वालियर में कार पर 3,400 'लिपस्टिक के निशान' और 5,500 का चालान! जानिए दिल्ली में आपकी गाड़ी पर कौन-कौन से बदलाव पड़ सकते हैं भारी

ग्वालियर में कार पर 3,400 लिपस्टिक के निशानों के चलते चालान कटने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली में कौन-कौन से कार-बाइक मॉडिफिकेशन गैरकानूनी हैं। जानिए मोटर वाहन अधिनियम (Section 52) के नियम।

हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक अजीबोगरीब और अनोखा मामला सामने आया। यहां एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के करीब 3,400 'लिपस्टिक किस' के निशानों से पूरी कार को ढंक दिया। जब यह कार शहर की सड़कों पर घूमी तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नतीजा? ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक को ढूंढ निकाला, 5500 रुपये का चालान ठोका और सारे निशान तुरंत साफ करने की सख्त हिदायत दी। ग्वालियर का यह मामला देखने में तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसने मोटर वाहन कानून (Motor Vehicle Law) के एक ऐसे पहलू को सामने ला दिया है, जिसे ज्यादातर गाड़ी चलाने वाले नजरअंदाज कर देते हैं।

Motor Vehicle Act Section 52 Explained

क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 52

ऐसे में अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और अपनी कार या बाइक में कूल दिखने के लिए बदलाव कराने की सोच रहे हैं, तो सोच लीजिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नियम काफी सख्त हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 (Section 52 of MV Act) के तहत कौन-कौन से बदलाव गैरकानूनी हैं और आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है।

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