Hisar: जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज; न्यायिक हिरासत में अब भी यूट्यूबर

हरियाणा के हिसार जिले की अदालत ने जासूसी के आरोप में मई में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच में संभावित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। मल्होत्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

Gurugram News: हरियाणा के हिसार जिले की अदालत ने जासूसी के आरोप में मई में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह कहा कि जमानत मिलने पर जांच में बाधा पड़ने की अधिक संभावना है। हिसार पुलिस ने 16 मई को मल्होत्रा (33) को उनके यूट्यूब चैनल ‘ट्रैवल विद जो’ के चलते शासकीय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। फिलहाल, वह न्यायिक हिरासत में हैं।

Court Rejects Bail Plea of YouTuber Jyoti Malhotra

कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को किया खारिज

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंदर कौर की अदालत ने अपनी विस्तृत टिप्पणी में ज्योति मल्होत्रा की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सत्र अदालत ने 23 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा कि यह मामला सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गंभीर है। आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिली फोरेंसिक सामग्री, एसएमएसी (मल्टी-एजेंसी सेंटर) की खुफिया जानकारी, विदेशी अधिकारी के साथ संपर्क के संदिग्ध प्रमाण और संवेदनशील क्षेत्रों में उसकी गतिविधियां मिलकर यह संकेत देती हैं कि अगर उसे जमानत मिलती है तो यह जांच में बाधा डाल सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि डिजिटल सबूतों में छेड़छाड़ की संभावना और सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को खतरा बन सकता है।

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