गुरुग्राम में दफ्तरों की बदली टाइमिंग, ग्रैप-4 के नियम लागू; अगले आदेश तक 'वर्क फ्रॉम होम'

Air Pollution in Delhi-NCR: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा और सांसों पर संकट छाया हुआ है। इस बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों के तहत गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार और नगर निकायों के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

Air Pollution in Delhi-NCR: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा और सांसों पर संकट छाया हुआ है। इस बीच, गुरुग्राम में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 को लागू किया है। आयोग के निर्देशों के तहत गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार और नगर निकायों के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

Gurugram Air Pollution

गुरुग्राम में ग्रैप-4 लागू (फोटो साभार: iStock)

वर्क फ्रॉम होम का आदेश

आयोग के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार (GNCTD) कार्यालयों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे सकती हैं। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस आदेश के तहत, जिला गुरुग्राम के सभी निजी संस्थानों और कॉर्पोरेट दफ्तरों को सलाह दी जाती है कि वह अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह व्यवस्था 22 दिसंबर, 2025 से लागू होगी, जो अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

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