Greater Noida News: स्कूल और नर्सिंग होम की छत पर नहीं लगेंगे टावर, एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी इजाजत

Greater Noida News: नई नीति के आधार पर अब मोबाइल टॉवर लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंजूरी लेनी आवश्यक है। बता दें कि स्कूल और नर्सिंग होम की छत पर टॉवर लगाने की अनुमति नहीं है।

KEY HIGHLIGHTS
  • मोबाइल टॉवर स्थापित करने के नियमों में बदलाव
  • प्राधिकरण के मंजूरी के बिना नहीं लगेगा टॉवर
  • 30 मीटर ऊंचाई के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति जरूरी

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में अब मोबाइल टॉवर आसानी से नहीं लग पाएंगे। किसी भी स्थान पर टॉवर लगाने से पहले प्राधिकरण और एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी लेना जरूरी होगा। साथ ही कुछ चयनित स्थानों पर ही मोबाइल टॉवर लगाने की मंजूरी दी जाएगी। मोबाइल नेटवर्क कंपनियां स्कूलों, नर्सिंग होम और शॉपिंग सेंटर की छत पर मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं कर सकती हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा मोबाइल टॉवर लगाने की नीति में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत केवल उस ऑपरेटर को ही टॉवर लगाने की अनुमति दी जाएगी, जो सभी शर्तों को नई नीति के अनुसार पूरा करेंगे।

Mobile Towers.

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मंजूरी के बिना नहीं लग सकेगा मोबाइल टॉवर

मोबाइल टॉवर लगाने से पहले लेनी होगी प्राधिकरण और एयरपोर्ट की अनुमति

जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा में किसी भी वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक भवनों, ग्रीन बेल्ट पार्क, सामुदायिक केंद्र, अस्पतालों पर मोबाइल टॉवर स्थापित करने के लिए ऑपरेटरों को पहले प्राधिकरण से मंजूरी लेने होगी। इतना ही नहीं, किसी भी स्थान पर 30 मीटर से ऊंचे मोबाइल टॉवर लगाने के लिए ऑपरेटर को एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद ही मोबाइल टॉवर को लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं मोबाइल टॉवर लगाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ आवश्यक सभी दस्तावेज होने भी अनिवार्य है। इसमें आईआईटी, एनआईटी या सीबीआरआई, रुड़की जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट देनी होगी।

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