'शराबबंदी ठीक से लागू न होने से लोगों के जीवन पर खतरा..', बिहार सरकार को HC ने लगाई फटकार

Bihar Liquor Prohibition: पटना हाईकोर्ट ने कहा कि मद्यनिषेध से शराब की समस्या कम होने के बजाय अवैध शराब का समानांतर कारोबार खड़ा हो गया और शराबखोरी में वृद्धि हुई है।

HC on Bihar Liquor Prohibition: पटना हाईकोर्ट ने 'बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016' के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्य मशीनरी की 'विफलता' को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इससे राज्य के नागरिकों का जीवन जोखिम में पड़ रहा है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की पीठ 19 वर्षीय याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने 17 फरवरी पारित आदेश में कहा, 'इस अदालत का मानना है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 को ठीक से लागू न कर पाने में सरकारी तंत्र की नाकामी से राज्य के लोगों की जान खतरे में पड़ रही है।'

Bihar Liquor Prohibition

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई (फाइल फोटो: canva)

कोर्ट ने कहा कि मद्यनिषेध से शराब की समस्या कम होने के बजाय अवैध शराब का समानांतर कारोबार खड़ा हो गया और शराबखोरी में वृद्धि हुई है। दालत ने नाबालिगों तथा 18-19 वर्ष के युवाओं का अवैध शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए जाने की 'चिंताजनक प्रवृत्ति' पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने यह भी कहा कि मिथाइल अल्कोहल और यूरिया जैसी चीजे मिलाकर बनाई गई जहरीली शराब पीने से राज्य में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है।

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