अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद या मौत की सजा? पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की किस्मत का आज होगा फैसला

Delhi Riots 2020: IBअफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य की सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की है।

Tahir Hussain: साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में आज, यानी शुक्रवार 31 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत पूर्व आप (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन और उसके अन्य सह-दोषियों की सजा की अवधि पर अपना फैसला सुनाएगी।

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कड़कड़डूमा कोर्ट आज सुनाएगा सजा (फाइल फोटो)

इस संवेदनशील मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से फांसी की जोरदार मांग की गई है, जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील की है। अदालत के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि ताहिर हुसैन को फांसी की सजा मिलती है या फिर उम्रकैद।

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