CJP के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, कहा-किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं, इलाके में धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने लोगों से कानून एवं व्यवस्था का पालन करने का अनुरोध किया है। पुलिस का कहना है कि 7 अक्टूबर को सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास की तरफ से एक पत्र मिला था। इस पत्र में उन्होंने 10 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही थी।

CJP Proest : जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। इलाके में धारा 163 लागू है। पुलिस का कहना है कि सीजेपी ने उसे प्रदर्शन की सूचना देरी से दी। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कानून एवं व्यवस्था का पालन करने का अनुरोध किया है। पुलिस का कहना है कि 7 अक्टूबर को सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास की तरफ से एक पत्र मिला था। इस पत्र में उन्होंने 10 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही थी।

Delhi Police

दिल्ली में 10 अक्टूबर को है CJP का प्रदर्शन।

पिछले प्रदर्शन में भी नियमों का पालन नहीं किया-पुलिस

पुलिस ने कहा कि यह लेटर करीब 10 दिन पहले देना चाहिए था। पहले भी प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसलिए उन्हें 10 अक्टूबर के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। नई दिल्ली में धारा 163 लागू है। अगर कोई 163 का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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