क्या हैं ग्रीन पटाखे, जिन्हें फोड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने दी है परमिशन; झंझट में फंसने से बचना हो तो ऐसे करें पहचान

दिल्ली-NCR में इस बार दिवाली को लेकर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नरम रुख अपनाया है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार, ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। लेकिन क्या है यह ग्रीन पटाखे और कैसे करें इसकी पहचान, आइए जानते हैं।

What are Green Crackers: दिल्ली-NCR में इस बार पटाखों के बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ नरम रहा। दिल्ली में इस बार कुछ खास शर्तों के साथ पटाखे फोड़ने की परमिशन है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद शनिवार से लेकर दीवाली तक, यानी तीन दिनों तक पटाखों को से ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू हो रही है, जो केवल तीन दिन, धनतेरस, यानी 18 अक्टूबर, छोटी दिवाली और दिवाली यानी 20 अक्टूबर तक ही चलेगी। इसमें भी केवल ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री करने और फोड़ने की अनुमति दी गई है। इन तीन दिनों के अलावा किसी और दिन पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर पूरी रोक रहेगी।

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कैसे पहचानें ग्रीन पटाखे

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और दिल्ली पुलिस की तैयारी

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि केवल सर्टिफाइड ‘ग्रीन पटाखे’ ही दिल्ली-NCR में बेचे और फोड़े जा सकते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को गाइडलाइन जारी किए, जिनमें यह बताया गया कि बिना QR कोड वाले या बैन किए गए रासायनिक तत्वों से बने पटाखों की बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी होगी। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की संयुक्त टीमें अब बाजारों में निगरानी रखेंगी।

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