किसानों की मौत के आरोपी आशीष मिश्रा को मिली बड़ी राहत, दीपावली पर लखीमपुर जाने की सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट

लखीमपुर खीरी में किसानों को वाहन से कुचलकर मारने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी है। यह अनुमति त्योहार मनाने के लिए दी गई है, जबकि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है।

Bail to Ashish Mishra: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को दीपावली त्योहार मनाने के लिए लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह छूट केवल दिवाली के लिए अस्थायी रूप से दी जा रही है।

ashish mishra news

2021 लखीमपुर हिंसा का है आरोपी (फाइल फोटो | ANI)

मिली तीन दिन की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आशीष मिश्रा को 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में रहने की इजाजत दी जाती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्हें 22 अक्टूबर की रात तक लखीमपुर खीरी छोड़ना होगा और इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी।

End of Feed